नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दी गई ट्रांजिट बेल पर रोक लगा दी और उन्हें तीन हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि खेड़ा असम की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दी गई एक हफ्ते की अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी है। यह मामला असम में दर्ज उस एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें खेड़ा पर आरोप है कि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ कई पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए थे।

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